RBI नियम: ट्रांजैक्शन फेल होने पर कितने दिनों में मिलेगा पैसा वापस?

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ऑनलाइन पैसों का लेनदेन करते समय ट्रांजैक्शन फेल (Transaction Failed) होना एक आम समस्या है। इस स्थिति में ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर कितने दिनों में मिलेगा पैसा वापस ? क्योंकि कई बार हमारे बैंक खाते से पैसा कट (Debit) जाता है, लेकिन बेनेफिशियरी को नहीं पहुंचता।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में TAT Harmonisation नियम लागू किया है, जिससे बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है। यदि बैंक इस निर्धारित समय के भीतर पैसा वापस नहीं करता, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से ₹100 की पेनाल्टी देनी होगी।

क्या है RBI का TAT Harmonisation नियम?

RBI ने वर्ष 2019 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें टर्नअराउंड टाइम (Turn Around Time – TAT) को लेकर दिशानिर्देश दिए गए थे। इसके तहत अगर किसी ग्राहक का पैसा कट गया है और तय समय सीमा के अंदर रिफंड नहीं किया जाता, तो बैंक पर जुर्माना लगेगा।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सर्कुलर – 2019 (Reserve Bank of India)

किन मामलों में मिलेगा पैसा और पेनाल्टी?

अगर ट्रांजैक्शन फेल किसी ऐसी वजह से हुआ है जिस पर ग्राहक का कोई नियंत्रण नहीं है, तो बैंक को निश्चित समय में रिफंड देना होगा।

RBI द्वारा निर्धारित समय-सीमा:

  1. ATM से ट्रांजैक्शन फेल – अगर ATM से पैसा नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया, तो बैंक को 5 कार्य दिवसों के अंदर रिफंड देना होगा।
  2. कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर फेल – यदि पैसे भेजने के बाद बेनेफिशियरी के खाते में नहीं पहुंचे, तो बैंक को T+1 (अगले कार्य दिवस) तक रिफंड करना होगा।
  3. UPI या IMPS ट्रांजैक्शन फेल – इस स्थिति में बैंक को T+1 कार्य दिवस में पैसा वापस करना होगा।
  4. E-Wallet से बैंक ट्रांसफर फेल – इस स्थिति में T+3 कार्य दिवस में रिफंड होना चाहिए।

> नोट: अगर बैंक या वित्तीय संस्थान इस तय समय में रिफंड करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें ₹100 प्रतिदिन की दर से ग्राहक को क्षतिपूर्ति देनी होगी।

ग्राहक को क्या करना चाहिए?

सबसे पहले बैंक से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।यदि निर्धारित समय में रिफंड नहीं मिलता, तो RBI की बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत शिकायत कर सकते हैं।ग्राहक RBI Ombudsman Portal पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने का लिंक: https://cms.rbi.org.in

निष्कर्ष

अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और तय समय में रिफंड नहीं मिलता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के तहत, बैंक को समय पर पैसा लौटाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना होगा। यदि बैंक देरी करता है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं।

> संदर्भ:RBI सर्कुलर – 2019 (Reserve Bank of India)बैंकिंग लोकपाल योजना (RBI Ombudsman Scheme)

ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसा रिफंड से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए तो क्या होगा?

अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसा कट जाता है, तो बैंक को निर्धारित समय-सीमा में आपका पैसा वापस करना होगा।

RBI के नियमों के अनुसार, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कितने दिनों में पैसा रिफंड होगा?

RBI ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन मोड के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की है:ATM ट्रांजैक्शन फेल – 5 कार्य दिवसों में रिफंडकार्ड टू कार्ड ट्रांसफर फेल – T+1 कार्य दिवस में रिफंडUPI/IMPS ट्रांजैक्शन फेल – T+1 कार्य दिवस में रिफंडE-Wallet से बैंक ट्रांसफर फेल – T+3 कार्य दिवस में रिफंड

अगर बैंक तय समय में पैसा रिफंड नहीं करता तो क्या होगा?

अगर बैंक निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं करता, तो उसे ₹100 प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी भरनी होगी।

क्या ग्राहक को पेनाल्टी का दावा करने के लिए कोई शिकायत दर्ज करनी होगी?

अगर बैंक स्वतः पेनाल्टी नहीं देता, तो ग्राहक को बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क करना चाहिए। अगर फिर भी समाधान नहीं मिलता, तो RBI की बैंकिंग लोकपाल योजना में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

बैंक से रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

आप निम्नलिखित तरीकों से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं:बैंक की नेटबैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करकेबैंक की ग्राहक सेवा (Customer Care) से संपर्क करकेबैंक शाखा में जाकर कस्टमर सपोर्ट से जानकारी लेकर

अगर बैंक रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?

अगर बैंक रिफंड देने में आनाकानी कर रहा है, तो आप RBI Ombudsman Portal पर शिकायत कर सकते हैं:> शिकायत दर्ज करने का लिंक: https://cms.rbi.org.in

अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसा चला गया तो क्या होगा?

अगर आपने गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक स्वेच्छा से रिफंड नहीं करेगा। इस स्थिति में आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी और लेनदेन की पूरी जानकारी देनी होगी।

क्या बैंक सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन फेल पर पैसा रिफंड करता है?

नहीं, बैंक केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन पर रिफंड देता है, जहां ग्राहक की गलती नहीं होती। अगर पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या ट्रांजैक्शन की शर्तों के अनुसार कोई कटौती हुई है, तो रिफंड संभव नहीं होगा।

ट्रांजैक्शन फेल होने पर शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं?

आप निम्नलिखित स्थानों पर शिकायत कर सकते हैं:बैंक की ग्राहक सेवा हेल्पलाइनबैंक शाखा में जाकरRBI Ombudsman Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके

क्या बैंक रिफंड पर कोई अतिरिक्त चार्ज लेता है?

नहीं, बैंक को रिफंड देने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। अगर बैंक गलत तरीके से चार्ज लगाता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं।

बैंक द्वारा रिफंड की जानकारी कैसे मिलेगी?

बैंक आमतौर पर रिफंड की जानकारी SMS, Email, या बैंक स्टेटमेंट के जरिए देता है। आप खुद भी नेटबैंकिंग या बैंक ऐप से इसे चेक कर सकते हैं।> स्रोत:RBI सर्कुलर – 2019 (Reserve Bank of India)बैंकिंग लोकपाल योजना (RBI Ombudsman Scheme)


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🙏नमस्कार दोस्तों! मैं मनोज वर्मा, जयपुर (राजस्थान) का निवासी हूं और फाइनेंस और एकाउंट्स विभाग में कार्यरत हूं। मैंने 8 साल तक टीचिंग का अनुभव लिया, जिससे गणित और विश्लेषणात्मक सोच में महारत हासिल की, जो अब वित्तीय क्षेत्र में उपयोगी हो रही है। फाइनेंस न केवल हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि यह जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की कला भी है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ रोजमर्रा की वित्तीय जानकारी साझा करूंगा, ताकि आपके आर्थिक निर्णय मजबूत और सुरक्षित हो सकें। आइए, मिलकर इस यात्रा को शुरू करें और एक वित्तीय रूप से समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं!

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